
- *तस्करी में शामिल, पद का दुरुपयोग पैसों की लेनदेन आरोपो के चलते थाना प्रभारीसस्पेंड*
बड़ोद, बड़ौद थाना प्रभारी कृष्णकांत तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। उन पर पद का दुरुपयोग करने और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल एक आरोपी को बचाने के आरोप लगे थे। जांच में ये आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। तिवारी को म.प्र. सिविल सेवा नियम 1966 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय एसडीओपी कार्यालय आगर रहेगा और उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
कार्य, निरीक्षक श्री कृष्णकांत तिवारी थाना प्रभारी बड़ौद के विरूद्ध पद का दुरूपयोग करने व मादक पदार्थों की तस्करी में सम्मिलित होकर रूपयों का लेन-देन करने संबंधी गंभीर प्रकृति शिकायत प्राप्त हुई थी जिसके संबंध में अति. पुलिस अधीक्षक जिला आगर-मालवा से जाँच करवाई गई। अति. पुलिस अधीक्षक (प्राथमिक जांचकर्ता) अधिकारी जिला आगर-मालवा द्वारा जाँच पूर्ण की जाकर जांच प्रतिवेदन क्रमांक/अति.पुअ/आगर/स्टेनो/शिपु/14-पी/2025 दि 11.10.2025 प्रेषित किया गया। अति. पुलिस अधीक्षक जिला आगर-मालवा द्वारा अपचारी कार्य, निरीक्षक कृष्णकांत तिवारी के विरुद्ध दिनांक 01.09.2025 को अपने अधनीस्थ पदस्थ स्टाफ से अवैध मादक पदार्थ (गांजा) से भरा ट्रक क्र० आर.जे. 17 जीए 5222 पकड़वाकर बिना किसी कार्यवाही के 02.09.2025 समय 01:56:30 बजे तक थाना बड़ौद के बाहर खड़ा रखना उसके पश्चात् थाने के अंदर खड़ा रखकर दि 03.09.2025 के समय 21:58 बजे कार्यवाही कर संदिग्ध आचरण का प्रदर्शन करने, एसडीओपी आगर द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरांत भी प्रकरण के आरोपियों के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही नहीं करते हुए प्रकरण के 03 आरोपियों में से मात्र दो आरोपियों (सुरेश सिंह सौंधिया व बद्रीलाल ओढ़) के विरूद्ध कार्यवाही कर एक आरोपी गोकुल सौंधिया निवासी बनोटी खुर्द थाना बड़ौद को बिना कार्यवाही के छोड़कर संदिग्ध एवं भ्रष्ट आचरण का प्रदर्शन करने आदि से संबंधित तथ्य प्रमाणित पाये गये।
कार्य, निरीक्षक कृष्णकांत तिवारी को अपने बचाव का अवसर प्रदान करते हुए उक्त संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/पुअ/आगर/स्टेनो/काबनो/1160/2025 16.10.2025 जारी कर 02 दिवस में उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं होने पर दि 24.10. 2025 को स्मरण पत्र जारी किया जाकर अविलम्ब उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया परन्तु अपचारी निरीक्षक द्वारा काबनो. का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तत्पश्चात् कार्य, निरीक्षक कृष्णकांत तिवारी को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पुअ/आगर/स्टेनो/वि०जा०/ (15/2025) / आरोप-पत्र/1182/2025 , 27.10.2025 के माध्यम से आरोप-पत्र जारी कर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु अपचारी निरीक्षक कृष्णकांत तिवारी तैनाती थाना बड़ौद द्वारा आरोप-पत्र का आज दिनांक तक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। आरोप-पत्र क्रमांक/पुअ/आगर/स्टेनो/वि०जा०/ (15/2025)/आरोप-पत्र/ 1182/2025 दि,27.10.2025 में अधिरोपित किये गये आरोप विधि अनुसार कार्यवाही नहीं करने तथा भ्रष्टाचार से संबंधित होकर अत्यंत गंभीर प्रकृति के है।
अतः कार्यवाहक निरीक्षक कृष्णकांत तिवारी तैनाती थाना बड़ेद को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में एसडीओपी कार्यालय पदस्थ रहेंगे
*एफ आई आर दर्ज की चर्चा*
राजस्थान की बॉर्डर से लगा हुआ थाना बड़ोद बॉर्डर से सटे हुए क्षेत्र मादक पदार्थ तस्करी जाने जाते हैं ऐसे में अगर थाना प्रभारी पर मादक पदार्थ कार्रवाई को लेकर लगे गंभीर आरोपो से यह साबित होता है कि अगर कानून के रक्षक तस्करों के साथ मिल जाए तो इंसाफ की उम्मीद किस से करें, ऐसे में इनके कार्यकाल की जांच होनी चाहिए,
क्योंकि क्षेत्र में मादक पदार्थ के साथ-साथ चंदन खेर की लकड़ी
तस्करी की खबरें आए दिन मिलती रहती है अवैध लकड़ी का परिवहन भी थाने के सामने से ही गुजरता है, नगर में चर्चा है कि अगर थाना प्रभारी पैसे की लेनदेन पद का दुरुपयोग सम्मिलित है तो क्यों ना उनके ऊपर भी एफ आई आर की कार्रवाई होनी चाहिए












